8 जुलाई 2011
मुम्बई। वरिष्ठ पत्रकार ज्योतिर्मय डे की कथित तौर पर माफिया डॉन छोटा राजन के इशारे पर हुई हत्या के करीब एक महीने बाद शुक्रवार को इस मामले के आठ आरोपियों पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) लगाया गया।
मुम्बई के संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) हिमांशु राय ने यहां मीडियाकर्मियों से कहा, "डे मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मकोका लगाया है।"
इन आठ आरोपियों में डे पर गोली चलाने वाला शार्प-शूटर, उसके सहयोगी और मुम्बई का एक सट्टेबाज शामिल है। पुलिस हालांकि अभी तक यह पता नहीं लगा पाई है कि हत्या किस मकसद से की गई।
ज्ञात हो कि मकोका के तहत आरोपी को आसानी से जमानत नहीं मिल सकती है और उसका कोई बयान सबूत के तौर पर पुलिस उपायुक्त श्रेणी या उससे ऊपर के अधिकारी के समक्ष अदालत में दर्ज किया जाता है।
मकोका के प्रावधान तभी लागू हो सकते हैं यदि संगठित माफिया गिरोह के कम से कम दो सदस्यों के खिलाफ किसी पुलिस थाने में दो या अधिक आरोपपत्र दखिल किए गए हों।
एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि मकोका लगाने से पहले पुलिस सावधानीपूर्वक सभी विकल्पों की जांच करती है। उन्होंने कहा कि कई विधि विशेषज्ञों तथा अभियोजन पक्ष के वकीलों से परामर्श लेने के बाद ही गिरफ्तार आठ लोगों पर मकोका लगाया गया है।
जिन आरोपियों पर मकोका लगाया गया है उनमें रोहित ठाणकप्पन जोसफ उर्फ सतीश कायला, अभिजीत काशाराम शिंदे, अरुण जनार्दन डाके, सचिन सुरेश गायकवाड़, अनिल भानुदास वाघमाड़े, नीलेश नारायण शेंडगे उर्फ बबलू और मंगेश दामोदर अगावाने शामिल हैं।
उल्लेखनीय है कि मुम्बई से प्रकाशित होने वाले सांध्य समाचारपत्र 'मिड डे' के सम्पादक (विशेष खोज) 56 वर्षीय डे की 11 जून को पूर्वोत्तर मुम्बई के पोवई इलाके स्थित आवास के समीप गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
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